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Sikar News: होटल-रेस्टोरेंट के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य

सीकर, नगर परिषद, सीकर ने शहर में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। आयुक्त शशिकांत शर्मा ने जानकारी दी कि नगर परिषद की नवीन सीमा क्षेत्र में चल रहे होटलों, मिठाई की दुकानों, जिम, पार्लर, फास्ट फूड स्टॉल्स आदि को LSG ONLINE SERVICES पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

किन व्यवसायों के लिए अनिवार्य है ट्रेड लाइसेंस?

  • होटल, रेस्टोरेंट (AC/Non-AC)
  • मिठाई की दुकानें, नमकीन कारखाने
  • फास्ट फूड, डोसा, चाट, पकोड़ी वाहन
  • मिनरल वॉटर, आईसक्रीम, गैस युक्त पेय
  • जिम, ब्यूटी पार्लर, स्वीमिंग पूल आदि

क्या होंगे आवश्यक दस्तावेज?

आवेदकों को पोर्टल पर स्वामित्व दस्तावेज, पेन कार्ड, व्यवसाय शुरू करने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

जानें कितनी है फीस?

होटल श्रेणी अनुसार:

  • फाइव स्टार (डीलक्स): ₹50,000
  • फाइव स्टार: ₹40,000
  • चार स्टार: ₹15,000
  • तीन-दो स्टार: ₹7,500

अन्य व्यापारिक शुल्क:

  • 10 कमरे तक होटल: ₹2,500
  • मिठाई/नमकीन फैक्ट्री: ₹1,500
  • AC रेस्टोरेंट (50 चेयर तक): ₹2,500
  • फास्ट फूड वाहन: ₹1,000
  • कैफे/कैंटीन/बेकरी: ₹600
  • जिम: ₹1,000
  • ब्यूटी पार्लर: ₹500

बिना लाइसेंस पर कार्रवाई तय

आयुक्त शर्मा ने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस व्यापार संचालन करने पर जुर्माना और प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए नगर परिषद, सीकर के कमरा नंबर 310 (राजस्व शाखा) में संपर्क किया जा सकता है।