सीकर जिले में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत सूक्ष्म व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
राज्य सरकार द्वारा लागू यह योजना 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
जिला उद्योग केंद्र सीकर की महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।
इच्छुक आवेदक एसएसओ पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
“इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापारियों को वित्तीय सहायता देकर रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना है।”
2 करोड़ तक ऋण पर ब्याज अनुदान
इस योजना के तहत व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा:
- 1 करोड़ रुपये तक: 6% ब्याज अनुदान
- 1 से 2 करोड़ रुपये तक: 4% ब्याज अनुदान
यह अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण लाभ
CGTMSE गारंटी फीस में छूट
- 5 करोड़ तक के ऋण पर
- 50% तक गारंटी फीस पुनर्भरण (5 साल तक)
इंश्योरेंस प्रीमियम में राहत
- सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को
- 50% तक छूट (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष)
ई-कॉमर्स को बढ़ावा
- प्लेटफॉर्म फीस का 75% तक पुनर्भरण
- अधिकतम 50,000 रुपये (1 वर्ष तक)
महिला व विशेष वर्ग को अतिरिक्त लाभ
संस्थागत आवेदकों के लिए विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं।
यदि 51% या अधिक स्वामित्व महिला, एससी, एसटी या दिव्यांगजन के पास है, तो उन्हें 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा।
कौन नहीं ले सकेगा योजना का लाभ?
ऐसे आवेदक जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत ब्याज अनुदान लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।



