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सोलर पम्प स्थापित करने के लिए कृषक दस्तावेज अपलोड़ करें

सीकर, उप निदेशक उद्यान हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान पर सौर पम्प स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जिले को 4560 सोलर पम्प संयंत्र के लक्ष्य प्राप्त हुए है तथा सोलर पम्प संयंत्र स्थापना के लिए 21 फार्म अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा राज सिका पोर्टल पर आॅन लाईन प्राप्त आवेदन वरियता सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड़ करने के लिए एक-एक करके बैक टू सिटीजन की जा रही है। संबंधित कृषक अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर पूर्व में किये गये आॅनलाईन आवेदन में जनआधार कार्ड, जमाबंदी एवं खेत का नक्शा प्रमाणित एवं सिंचाई जल स्त्रोत व विद्युत कनेक्शन नहीं होने का स्वघोषित शपथ पत्र उपलोड़ करवाकर अनुमोदित फर्मों में से एक फर्म का चयन कर पत्रावलियां वापस सबमिट करें। इस वर्ष 3 व 5 एचपी सोलर संयंत्र पर अनुदान का प्रावधान नहीं है, केवल 7.5 एचपी व 10 एचपी पर ही अनुदान देय है।

उन्होंने बताया कि पम्प क्षमता भी कृषकों द्वारा परिवर्तित करवाई जानी है। सौलर पम्प क्षमता (7.5 एचपी डीसी तथा 10 एचपी ए.सी. डीसी) स्थापना के लिए न्यूनतम 0.40 हैक्टेयर भूमि आवश्यक की गई है। उन्होंने बताया कि राज किसान पोर्टल पर बैक टू सिटीजन की गई पत्रावलियों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड़ एवं अन्य वांछित संशोधन करवा कर पत्रावलियां 15 दिवस में आॅन लाईन वापिस सबमिट करावे ताकि पत्रावलियों पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि उपरान्त पत्रावली आॅनलाईन पोर्टल से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में ही पत्रावलियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापिस सबमिट करावें।

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