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Sikar News: विश्वकर्मा पेंशन योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

असंगठित श्रमिकों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का संबल

सीकर, राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अब सीकर ज़िले में भी लागू हो गई है।

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि यह योजना राज्य के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करेगी।


पात्रता और लाभ

  • योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र व्यक्ति को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
  • अंशदान: 41 से 45 वर्ष आयु वाले पात्रों को ₹100 मासिक देना होगा।
  • राज्य सरकार ₹400 तक का अंशदान देगी।
  • पेंशनधारी की मृत्यु के बाद, पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलेगा।

कौन है पात्र?

  • राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो।
  • मासिक आय ₹15000 से अधिक न हो।
  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो (वर्तमान में 41–45 वर्ष वालों का पंजीकरण)।
  • NPS, EPFO या आयकरदाता योजना में पात्र नहीं होंगे।

पंजीकरण कैसे कराएं?

  • पोर्टल: vishwakarmapension.rajasthan.gov.in
  • दस्तावेज़: जनाधार, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड
  • स्थान:
    • राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय, सीकर
    • ग्राम पंचायत कार्यालय
    • सभी ई-मित्र केंद्र

गाँव स्तर पर भी होगा सहयोग

ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनीमहिला अधिकारिता विभाग की साथिनें इस योजना के लिए ई-श्रम कार्ड बनवाने में मदद करेंगी

जिला कार्यालय में तकनीकी सहायता के लिए हैल्पडेस्क भी स्थापित किया गया है।


अधिकारी बोले

यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी। अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है,
मुकुल शर्मा, जिला कलेक्टर, सीकर

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