सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार ने जानकारी दी कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिन मतदाताओं की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके नाम दावा-आपत्ति चरण में जोड़े जाएंगे।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया
दावा-आपत्ति प्रारूप के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता अपने दावा या आपत्ति से संबंधित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं।
नाम जोड़ना और संशोधन
1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता, स्थानांतरण और संशोधन से संबंधित सभी कार्य 7 फरवरी 2026 तक पूरे जिले में संपन्न किए जाएंगे।
विशेष शिविर की सुविधा
सुविधा के लिए 1 एवं 2 फरवरी 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र पूरे दिन उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे।
