Haryana News : हरियाणा में 10 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों के मामले में सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पंजाब एवं हरियाणा को हाईकोर्ट ( Punjab Haryana High Court) ने स्वीकार कर लिया है।
नौकरी पर लटकी थी तलवार
अधिक जानकारी के लिए बता दे की हाईकोर्ट के इस आदेश से लगभग साढ़े 10 हजार कर्मचारियों को राहत मिली है जिनकी नौकरी पर कोर्ट के आदेश के बाद तलवार लटक गई थी।Haryana News
अधिक जानकारी के लिए बता दे की हाईकोर्ट ( Punjab Haryana High Court) ने पूर्व आदेश में ग्रुप सी व डी के करीब 53 हजार पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व सामाजिक-आर्थिक आधार पर
मिलने वाले 5 अंकों का लाभ दिए बिना सी.ई.टी. के आधार पर नए सिरे से मैरिट सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।Haryana News
हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?
इससे पहले सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जारी विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ( Punjab Haryana High Court) ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है।
जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभदिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है।
