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Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; नहीं बढ़ेगी बिजली दरें

Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; नहीं बढ़ेगी बिजली दरें

Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के 1.75 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इस साल राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि की चर्चाओं पर विराम लग गया है।

अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) ने सभी श्रेणियों में बिजली की दरों को अपरिवर्तित रखते हुए एक शुल्क आदेश जारी किया है।

1 अप्रेल से लागु हुआ ये आदेश

आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर निर्धारित शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

अब इन कनेक्शनों पर 150 रुपये प्रति केवीए तक का कोई निश्चित शुल्क नहीं लगेगा, जिससे चार्जिंग सस्ती हो जाएगी। यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।

मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी गई है।

इन उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम विद्युत शुल्क 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे उन्हें विभिन्न छूटों का अधिक लाभ मिलेगा।

स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को टाइम ऑफ द डे (टीओडी) की शर्तों से छूट दी गई है, जिससे नगरीय निकायों को फायदा होगा।

इसके अलावा, उन बड़े कनेक्शन धारकों को भी कुछ राहत दी गई है, जिनकी मांग 50 केवी से अधिक होने पर आपूर्ति एचटी से एलटी में स्थानांतरित की जानी है।

अब तक, जब तक ऐसी स्थिति दो बार नहीं हुई, तब तक अलग ट्रांसफार्मर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब यह छूट तीन बार तक कर दी गई है। यदि आप इससे अधिक बदलते हैं, तो आपको अपना खुद का ट्रांसफार्मर स्थापित करना होगा। यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।

नियामक अधिभार जारी रहेगा

राज्य में नियामक अधिभार का संग्रह जारी रहेगा। यानी बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से सीधे पुराने नुकसान की भरपाई करेंगी। दूसरी ओर, नेट बिलिंग प्रणाली रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना जारी रखेगी।