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हरियाणा में SC/OBC छात्रों को बड़ा तोहफा, PPP में नया प्रावधान, पोर्टल पर आवेदन शरू

हरियाणा में SC/OBC छात्रों को बड़ा तोहफा, PPP में नया प्रावधान, पोर्टल पर आवेदन शरू

Haryana PPP Update : हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में 1.80 से 3.00 लाख तक आय वालों एससी बीसी परिवार के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। परिवार पहचान पत्र में अब इन परिवारों की आय ढाई लाख रुपए मानी जाएगी। इसके लिए पात्र विद्यार्थी हर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

हरियाणा सरकार ने एससी/बीसी परिवारों से संबंधित उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, पारिवारिक पहचान पत्र में अब 1.80 से 3 लाख तक की आय वाले परिवारों की आय 2.5 लाख रुपये मानी जाएगी। योग्य छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

सरकार ने किया ये प्रावधान

पहले पारिवारिक पहचान पत्र में 2.5 लाख की आय का कोई प्रावधान नहीं था। अब सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए परिवार पहचान पत्र में एक नया प्रावधान किया है। 1.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच की आय वाले सभी पात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपये की आय माना जाएगा। इसके लिए छात्रों के पास अग्रिम रूप से पारिवारिक आय का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

प्रदेश के कई चारों को नहीं मिल रहा था लाभ

राज्य में परिवार पहचान पत्र लागू होने के बाद, सरकार ने अधिकांश सरकारी योजनाओं को इससे जोड़ दिया। पीपीपी में 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले एससी/बीसी छात्रों को सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।

नतीजतन, पीपीपी के कार्यान्वयन के कारण, पिछले पांच वर्षों से हजारों एससी/बीसी छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी हुई थी। हालांकि, 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को नियमित लाभ मिल रहा था।

छात्र कर सकते है आवेदन

जिन छात्रों ने सरल पोर्टल से आय प्रमाण पत्र तैयार किया है, वे उसी प्रमाण पत्र का उपयोग करके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी और ओबीसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। एन. एस. पी. के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों के लिए इस प्रमाणपत्र को पूरी तरह से मान्य माना जाएगा।

इससे गरीब छात्रों को लाभ होगा।

परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य समन्वयक सतीश खोला ने कहा कि सरकार ने अब पीपीपी में 2.50 की आय को मान्य करने का प्रावधान किया है। इससे उन परिवारों के लिए छात्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिनके एससी-बीसी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित थे और उनकी आय रु। अब तक 1.80 लाख से 3 लाख। उन्होंने कहा कि यह कदम कमजोर वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए उठाया गया है। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा।