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Group-D भर्ती के लिए आज से बदल गए है नियम! हरियाणा सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव

Group-D भर्ती के लिए आज से बदल गए है नियम! हरियाणा सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव

Haryana Group D Rule Changed : हरियाणा सरकार ने एक नया चयन मानदंड पेश करके ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है।

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ग्रुप-डी पदों पर भर्ती पूरी तरह से सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर की जाएगी।

नई अधिसूचना के अनुसार, ग्रुप-डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश, उन पदों को छोड़कर जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से कम है,

केवल सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। CET स्कोर को 100% वेटेज दिया जाएगा।

सरकार ने सीईटी के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया है।

पहला, 75 प्रतिशत अंक, सामान्य जागरूकता, तर्क, गणितीय योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय। और दूसरा 25% अंक, हरियाणा का इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति।

ग्रुप-डी पदों के लिए प्रश्न पत्र का स्तर मैट्रिक (10 वीं) के बराबर होगा

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने 12 जनवरी, 2024 को आयोजित ग्रुप-डी सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जिनकी वैधता 11 जनवरी, 2027 तक है,

उनके अंकों को भी अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

इसके साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली सीईटी में सफल उम्मीदवारों के अंकों को भी इस आधार पर सामान्य किया जाएगा और एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 की दूसरी अनुसूची में बदलाव करके यह संशोधन किया है। यह नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

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