Civil Procedure Code Section 102
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19 साल तक लड़ी 7,299 के भत्ते के लिए हरियाणा सरकार से लड़ाई, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
Haryana News : 7, 299 रुपये के यात्रा भत्ता (टीए) बिल पर विवाद 19 साल तक अदालतों में चला था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आखिरकार हरियाणा सरकार की नियमित दूसरी अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 102 के तहत…
