आदेश 5 फरवरी से लागू होगा
चूरू, कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मध्येनजर जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। यह आदेश 5 फरवरी से लागू होगा। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि किसी भी आयोजन से पूर्व इसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-intimation या 181 पर देनी होगी। आयोजक को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित करनी होगी। समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा। संपूर्ण जिले में लगाए गये रात्रिकालीन कफ्र्यू (प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक) को समाप्त कर दिया गया है। सभी इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) को इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा।