प्रत्येक परिवार को जोड़ने के लिए विशेष अभियान के तहत
चूरू, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रत्येक परिवार को जोड़ने के लिए विशेष अभियान के तहत प्रति पाँच परिवार रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित कार्यकर्ता को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने योजना में शत-प्रतिशत परिवारों के पंजीयन के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि इस अभियान में फील्ड स्तर पर सेवायें दे रहे विभिन्न कार्मिक जैसे आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ता, ए.एन.एम., पंचायतकर्मी एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक इत्यादि भाग ले सकेंगे। फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक अपने संबंधित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे लोगों का सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे सभी परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित कार्यकर्ता को प्रति पाँच परिवार रजिस्ट्रेशन करवाने पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यकर्ता को कम-से-कम पाँच परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पाँच से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रुपये प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनआधार के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का प्रावधान 15 दिसंबर से किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन पर प्रभावी होगा। प्रोत्साहन राशि 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवाकर पहली बार योजना में जुड़ने वाले पात्र परिवारों के रजिस्ट्रेशन पर ही लागू होगी। पात्र परिवार के रजिस्ट्रेशन के साथ फील्ड स्तरीय कार्यकत्र्ता को स्वयं का जनआधार संख्या एवं एम्प्लॉई आई.डी. संख्या की जानकारी ई-मित्र केन्द्र पर पोर्टल में दर्ज करानी होगी, जिससे प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे संबंधित प्रोत्साहनकत्र्ता के बैंक खाते में किया जा सके। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सफल रजिस्ट्रेशन के 30 दिवस की अवधि के बाद राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला कलक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक पात्र परिवारों का मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीयन करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त योजना का लाभ आम जन को प्राप्त हो सके।