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14 प्रकरणों में 60,54,525 राशि बकाया, कुर्की एवं नीलामी की होगी कार्यवाही

उपपंजीयक वृत सीकर के अन्तर्गत

सीकर, उपपंजीयक सत्यवीर यादव ने बताया कि उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत सीकर द्वारा चल, अचल सम्पति के राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 56 अन्तर्गत कुल 14 कुर्की वारन्ट प्राप्त हुए है। जिनमें कुल वसूली 60,54,525 रूपये बकाया है। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी 2025 को उप पंजीयक सत्यवीर यादव, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग सीकर, पुष्कर दत्त शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल सैन, भू.अभिलेख निरीक्षक रामस्वरूप नेहरा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप कुमावत सहायक प्रोग्रामर, दिनेश फगेडिया सूचना सहायक द्वाार कुल 14 कुकी वारन्ट की पालना में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि समस्त प्रकरणों में कुर्की 8 मार्च को जिला पंजीयक सीकर की अध्यक्षता में एवं सचिव यूआईटी सीकर एवं आयुक्त नगर परिषद सीकर के सदस्यगणों की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। जिनकी न्यूनतम बोली डीएलसी दर से रखी जावेगी।

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