ताजा खबरसीकर

फर्म, प्रतिष्ठानों पर अनियमिततायें पाये जाने पर 11 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

कंज्यूमर केयर अभियान के तहत त्यौंहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों का पालन नहीं करने पर की कार्रवाई

सीकर, जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौंहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदण्डों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि की रोकथाम के लिये 18 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन स्टाफ एवं निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के संयुक्त जांच दल द्वारा सीकर जिले में पिपराली रोड़ स्थित फर्म, प्रतिष्ठानों पर अनियमिततायें पाई जाने पर विधिक प्रावधानों के तहत कुल 11000 रुपए का जुर्माना लगाया गया ।

इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम ने पिपराली रोड़ सीकर पर स्थित महादेव जोधपुर मिष्ठान भण्डार, महालक्ष्मी स्वीट होम जोधपुर, मां करणी स्वीट होम पर औचक निरीक्षण के दौरान डिब्बे का वजन पृथक से तौलने एवं इलेक्ट्रीक कांटे सत्यापित प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के लिये निर्देशित किया गया। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि रसद विभाग द्वारा 31 अगस्त तक लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

Related Articles

Back to top button