सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा छात्रवृति योजना की समीक्षा करने पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण के लिए निर्देशित किये जाने के तहत समस्त राजकीय , निजी शिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग के सत्र 2022-23 व 2023-24 के विद्यार्थी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को अग्रेषित करें एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को जांच कर दो दिवस में नियमानुसार जिला अधिकारी सीकर को अग्रेषित करें ताकि नियमानुसार जांच कर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके, अन्यथा लम्बित आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी।