उपभोक्ता आयोग में लम्बित पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए न्याय टेबल पर समझाइश का नवाचार
झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रविवार को अवकाश के दिन भी जिला आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने पीड़ित उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। उल्लेखनीय है कि आगामी 28 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने लम्बित प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने के लिए दोनों पक्षों को न्याय टेबल पर लाकर समझाइश कर पुराने मुकदमों का निपटारा करवाने के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा नवाचार किया गया है।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा के दिशा-निर्देशों में पुराने लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने एवं अधिनियम की मूल पवित्र भावना के उद्देश्य को पूरा करते हुए पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय देने के सद्प्रयास के रूप में जिला उपभोक्ता आयोग में लोक अदालत की न्याय टेबल नाम से एक नई शुरुआत की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय से सम्बन्धित दोनों पक्षकारों को अपने प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने के लिए समझाइश के साथ प्रेरित व व्यक्तिगत रूप से सूचित करवाया जा रहा है। मील ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर वाद-विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और लोक अदालत अवार्ड की अपील नहीं होती है। इससे राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमों का अनावश्यक भार नहीं बढ़ता है। मील ने बताया कि पुराने प्रकरणों का निस्तारण करवाना प्राथमिकता में है और लोक अदालत में जो पुराने प्रकरण निस्तारित नहीं होंगे, उनको दिन-प्रतिदिन की सुनवाई में लेकर निर्णित किया जायेगा।