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समान पात्रता परीक्षा 2024 : जिले में 18 परीक्षा केन्द्र स्थापित

6 पारियों में 30240 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, 18 परीक्षा केन्द्राधीक्षक नियुक्त

सीकर, जिले में समान पात्रता परीक्षा 2024 22 अक्टूबर 2024 से आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक रतन कुमार ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक (कुल 03 दिन एवं 06 चरणों में) प्रतिदिन दो सत्रों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से सायं बजे तक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सैकण्डरी स्तर 2024 आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को पहुंचना होगा अर्थात परीक्षा केंद्र का द्वार 1 घंटे पूर्व बंद कर दिया जाएगा। समय पर नहीं पहुंचने पर परीक्षार्थी को किसी भी तरह की शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी तथा उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पात्रता परीक्षा के जिले में सफलता पूर्वक आयोजन के लिए जिले में कुल 18 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है, समस्त परीक्षा केन्द्र राजकीय संस्थाओं स्थापित किये गये है। जिले में तीन दिन में कुल 6 पारियों में 30240 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार को जिला समन्वयक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र प्राप्त प्राप्त होने पर कोषालय के प्रबल कक्ष (Double Lock) में सुरक्षित रखवाने एवं परीक्षा दिवसों को निर्धारित समय पर वितरित करवाने के लिए कोषाधिकारी सीकर को निर्देशित किया गया है। परीक्षा केन्द्रो का भौतिक सत्यापन,निरीक्षण करवाने एवं वीक्षको की पूर्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर को निर्देशित किया गया हैं।प्रश्न पत्र वितरण के दौरान उपसमन्वयकों के साथ भी राईफलघारी गार्ड लगाये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए राईफलधारी गार्ड जाप्ता पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा लगवाया जायेगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि कोई भी डमी केंडीडेट के शामिल होने या नकल संबंधित सूचना (Police input) मिलने पर तुरन्त जिला प्रशासन को सूचित करवाने के लिए संबंधित का निर्देशित किया गया।राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम् 2023 के अन्तर्गत यह प्रावधान सिर्फ अभ्यर्थी पर हीं नहीं बल्कि परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी स्टॉफ, कर्मचारियों पर भी लागू होते है। परीक्षा दिवसों को विद्युत आपूर्ति के लिये अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम सीकर को निर्देशित कर दिया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए 2-2 विडियोग्राफर जोयगनियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा एवं गहनता से फिस्किंग कार्य के लिए 2-2 पुलिस कार्मिक लगाये जायेंगे।
आर एस एस बी आगामी हर परीक्षा के परिणाम का Technical Analysis भी करवायेगा और यदि उसमें सामूहिक नकल (Mass Cheating) और नकल के प्रकरण पाये गये तो जिम्मेदार केन्द्राधीक्षक और अभिजागर के खिलाफ भी Legal Action लिया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत अभ्यर्थी के विरुद्ध 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

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