दो मिष्ठान भंडार पर कम तौलने पर एक-एक हजार का चालान किया
रतनगढ व मेलूसर में मावा व दूध के चार नमूने लिए
खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर दो व्यापारियों को कारण नोटिस जारी
धर्म कांटा बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के चलाने पर सीज किया
चूरू, राज्य सरकार की खास पहल पर जिले में ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के पहले दिन जिला कलक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार जांच टीम ने रतनगढ व मेलूसर में मावा व दूध के चार नमूने लिये। दो मिष्ठान भंडार पर कम तौलने पर एक-एक हजार का चालान किया। खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर दो व्यापारियों को कारण नोटिस जारी किया। मिष्ठान भंडार पर पैकेट्स पर सूचना नहीं होने पर पांच हजार का चालान किया। धर्म कांटा बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के चलाने पर सीज किया गया। अभियान के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। रतनगढ एसडीएम बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम ने रतनगढ तहसील के मेलूसर गांव में केशरदेव पुरोहित मावा भंडार से मावा व दूध का नमूना लिया। इसी तरह मेलूसर गांव में ही डेडराज पुरोहित से दूध का एक नमूना लिया। रतनगढ कस्बे से नारायण पुरोहित से मावा का एक नमूना लिया गया। इसके अलावा दो व्यापारियों के पास खाद्य लाइसेंस नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। विधिक बांट व माप अधिकारी महिपाल सिंह द्वारा चोटिया मिष्ठान भंडार व श्याम मिष्ठान भंडार पर कम तौलने पर एक-एक हजार रुपये का चालान किया गया। चोटिया मिष्ठान भंडार पर पैकेट्स पर सूचना नहीं होने पर 5000 रूपये का चालान किया गया। इसी तरह संकटमोचन धर्म कांटा को बिना सत्यापन प्रमाण पत्र एवं बिना बाट ही चलाया जाने पर प्रमाण पत्र मिलने तक सीज किया गया।
इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा, थाना प्रभारी संजय पूनिया व तहसीलदार प्रवीण कुमार मौजूद रहे। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखा मेवा, मसाला की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान डिकॉय आपरेशन भी किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलसिंह बाजिया ने बताया कि जांच दल द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे तथा फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी माल को मौके पर ही नष्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा।