प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत
चूरू, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के अभाव में सीएससी को रिवर्ट की गई फसल बीमा पॉलिसियों को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को दस्तावेज पूर्ति कराने की सलाह दी है। कृषि उपनिदेशक (विस्तार) हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2021-22 में गैर-ऋणी कृषकों द्वारा सीएससी के माध्यम से करवाई गई फसल बीमा पॉलिसियों में से करीबन 19457 फसल बीमा पॉलिसियां विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होने की वजह से बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं कर इन बीमा पॉलिसियों के दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु संबंधित सीएससी को वापस रिवर्ट की गई थी। बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेजों की कमी के कारण रिवर्ट की गई फसल बीमा पॉलिसियों की सूची जिले की वेबसाईट पर मार्च 2022 माह में अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही रिवर्ट की गई फसल बीमा पॉलिसियों की सूची कृषि विभाग के कार्मिकों, संबंधित तहसील कार्यालयों तथा सीएससी को भी भिजवाई जाकर कृषकों में प्रचार-प्रसार करवाया गया था कि संबंधित कृषक तत्काल संबंधित सीएससी से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर रिवर्ट फसल बीमा पॉलिसियां पुनः बीमा कंपनी को भिजवाएं ताकि फसल बीमा पॉलिसियों को स्वीकार किया जा सके। परंतु अभी तक भी संबंधित कृषकों ने सीएससी से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाकर उनकी रिवर्ट बीमा पॉलिसियों को स्वीकार करने हेतु बीमा कंपनी को वापस नहीं भिजवाया है। उप निदेशक कृषि (विस्तार) ने जिले के गैर-ऋणी कृषकों को सलाह दी है कि वे तत्काल संबंधित सीएससी से संपर्क कर वांछित दस्तावेजों की पूर्ति करवा कर अपनी रिवर्ट फसल बीमा पॉलिसियों को तत्काल बीमा कंपनी को वापस भिजवाएं ताकि बीमा कंपनी द्वारा उनकी रबी 2021-22 की फसल बीमा पॉलिसियों को स्वीकार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। उप निदेशक कृषि (विस्तार) ने कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षकों को भी पुनः निर्देश प्रदान किये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के कृषकों को प्रेरित कर उनकी रिवर्ट फसल बीमा पॉलिसियों के दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर फसल बीमा पॉलिसियां एक सप्ताह में बीमा कंपनी को भिजवाना सुनिश्चित करें। बाजिया ने संबंधित कृषकों को आगाह किया है कि उनके द्वारा सात दिवस में रिवर्ट बीमा पॉलिसियां वांछित दस्तावेज पूर्ण कर बीमा कंपनी को पुनः नहीं भेजी गईं तो इन फसल बीमा पॉलिसियों को बीमा कंपनी द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।