अल्पसंख्यक वर्ग से
सीकर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझडिया ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व शिक्षा के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति (18 से 54 व्यवसायिक ऋण के लिए एवं 16 से 32 आयु वर्ग के शिक्षा ऋण के लिए) व्यवसायिक ( कृषि एवं पशुपालन के अलावा), शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण के लिए जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड निवास संबंधी प्रमाण पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण पत्र, लाईसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।