चूरू, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वात्सल्य योजना के लिए भावी पोषक माता-पिता बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रमोद सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं के लिए संस्थागत संरक्षण के अतिरिक्त वैकल्पिक रूप से ‘‘व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख (इंडिविजुअल फोस्टर केयर)’’ कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चाें को स्थाई पारिवारिक देखरेख (दतक ग्रहण नहीं) में रखा जाता है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जिला बाल संरक्षण इकाई, चूरू में आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन हेतु क्यूआर कोड एवं लिंक भी बाल अधिकारिता विभाग की वेबसाईट https://dcr.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता में आवेदक का विगत 02 वर्ष से राजस्थान में निवासरत भारतीय नागरिक, दम्पति के मध्य 02 वर्ष का स्थायी वैवाहिक संबंध, अधिकतम आयु (एकल पुरूष/महिला) 65 वर्ष, आयकरदाता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, दम्पति की कुल अधिकतम आयु 120 वर्ष, अपराधिक रिकार्ड न हो तथा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।