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मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान दावे एवं आक्षेप की अंतिम तिथि कल

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में जिले के समस्त निर्वाचन क्षेत्र में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 जारी है। इस अभियान में अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 है अर्थात एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले योग्य व्यक्ति 19 सितम्बर 2023 तक मतदाता सूची में अपना नव पंजीकरण करवा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने बताया कि अभियान के दौरान 19 सितम्बर 2023 तक सम्बन्धित भाग में बीएलओ के माध्यम से दावे एवं आक्षेप प्राप्त किये जायेंगे, ततपश्चात उनका कार्यालय स्तर पर निस्तारण कर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जायेगा। इस दौरान मतदाता सम्बन्धित बीएलओ के माध्यम से नव पंजीकरण, नाम विलोपन एवं वर्तमान प्रविष्टियों में संशोधन करवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जनसामान्य , मतदाताओं के लिए कार्यशील एनवीएसपी (पोर्टल) या वोटर हेल्पलाइन (एप) के माध्यम से स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति , मतदाता भी फॉर्म 6 द्वारा नव पंजीकरण के लिए, फॉर्म 7 द्वारा नाम विलोपन के लिए तथा फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता की प्रविष्टि में नाम, सम्बन्धी के नाम, फोटो, जन्मतिथि, एड्रेस इत्यादि में संशोधन, मतदाता का स्थानांतरण एवं ईपिक के खो जाने या कट-फट जाने की स्थिति में नवीन ईपिक के लिए आवेदन कर सकता है, साथ ही सम्बंधित मतदाता अपने मोबाइल नम्बर व ई मेल आईडी भी लिंक करवा सकता है। मतदाता के मोबाइल नम्बर लिंक होने पर मतदाता स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एनवीएसपी , वोटर हैल्प लाईन के माध्यम से अपना ई-ईपिक व मतदान केंद्र के लिए वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकता है।

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