चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर भागीरथ सिंह अध्यापक लेवल—2 राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल पुरोहित का बास सीकर को विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विहित प्रावधान एवं राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम 1958 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं। निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सीकर रहेगा।