हत्या के आरोपी को अपर सेंशन न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
झुंझुनूं, अपर सेंशन न्यायाधीश संख्या दो झुंझुनूं अंकित रमन द्वारा दिये गये एक निर्णय में हत्या के आरोपी अजीत पुत्र घासीराम निवासी जगतपुरा थाना लोधा जिला अलीगढ़ उत्तरप्रदेश को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले के अनुसार 11 जुलाई 2019 को परिवादी पवन सिंह पुत्र गौवर्धन सिंह राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 14 झुंझुनूं ने एक रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना सदर को बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में दी कि उसका भाई विक्रम पुत्र होशियार सिंह घर से निकला व उसके फोन पर लोग गालिया निकाल रहे थे। रात को करीब आठ बजे उसके भाई विक्रम का शव भैड़ा की ढ़ाणी के ठेके के समक्ष करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ मिला जिसके शरीर पर धारदार हथियार से काफी चोटे थी व उसकी लाश अस्पताल की मोर्चरी रखा हुआ है। उसके भाई को मारने वाले युपी का अजीत, हेजमपुरा ठेकेदार आदि शामिल है। उक्त लोगो ने उसके भाई को पहले से ही मारने की धमकी दी थी तथा विक्रम के पास जो मोटरसाईकिल थी वह भी गायब है।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर बाद जांच आरोपी अजीत के विरूद्ध हत्या का चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश कर दिया। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुये इस मामले में 34 गवाहान के बयान करवाये तथा 103 दस्तावेज व 20 आर्टिकल प्रदर्शित करवाये। अपर लोक अभियोजक ने दलील दी कि मृतक को आरोपी ने छुर्रा से वार कर बड़ी बेदर्दी से मारा है। इसलिये उसे सख्त से सख्त सजा दी जाये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुये आरोपी अजीत को उक्त सजा के साथ पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया तथा यह भी आदेश दिया कि अर्थदण्ड अदा नही करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू