चूरू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए जन आधार में विभिन्न दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। उप निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि पूर्व में इस योजना में आवेदन करने के लिए कई दस्तावेज मैन्युअल रूप से अपलोड करने होते थे। वर्तमान में आवेदन के समय आवेदक को आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पीपीओ नंबर, कक्षा 10 की अंक तालिका, जन्म दिनांक, विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज जन आधार में अपडेट करने अनिवार्य होंगे। आवेदन से संबंधित दस्तावेज जन आधार में अपडेट होने पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए आवेदक अपनी संपूर्ण सही जानकारी अपने जन आधार में आवश्यक रूप से अपडेट करवा लें।
उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत एससी, एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर शैक्षणिक योग्यता अनुसार 31 से 51 हजार रुपए की, इन तीनों श्रेणियों के अलावा शेष सभी बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर 21 से 41 हजार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर 21 से 41 हजार, महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21 से 41 हजार तथा पालनहार लाभार्थी कन्याओं के विवाह पर 21 से 41 हजार रुपए की सहायता देय है। योजना अंतर्गत विवाह के 6 माह में आवेदन आवश्यक है। आवेदन ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।