झुंझुनूं, श्रम कल्याण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया हैं कि राज्य सरकार ने श्रम विभाग के श्रमिक कार्ड (मजदूर डायरी) पंजीयन के लिए ई-श्रम कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं राजस्थान सरकार की मजदूर कार्ड योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज है। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दी जाने वाली समस्त सहायताएं ई-श्रम कार्ड से पंजीयन होने पर ही दी जायेगी। श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्टेट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कपनी और कोरियर से जुड़े हुए श्रमिक, चौकीदार, ड्राइवर, रसोईया, देखभाल करने वाली नर्स, भवन एवं सन निर्माण कर्मकार, दुकानदार, भोजनालय, धर्मशाला, पार्लर, स्पा, यात्रा आदि के संचालन में सहायता करने वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, ठेला चालको के लिए ई-श्रम कार्ड एवंम् प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन आवेदन किए जा रहे हैं। ई-श्रम कार्ड में पंजीयन करवाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना में भी मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर 200000 रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 100000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने के उपरांत आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3000 मासिक पेंशन का प्रावधान है।