सीकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर पी0 एल0 बामनिया ने बताया की राज्य में समस्त भार वाहनों की कर जमा की अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 है। मार्च 2024 में विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार कर संग्रहण केवल वाहन साॅफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी स्थिति में कर संग्रहण हस्तलिखित नहीं लिया जायेगा। वाहन साफ्टवेयर के जरिये कार्यालय के काउन्टर पर 5 हज़ार रुपए के अधिक राशि का कर जमा किया जायेगा। वाहन स्वामीयों की सुविधा के लिये आॅनलाईन कर जमा के लिए कार्यालय के अतिरिक्त उप परिवहन कार्यालय रींगस, उप परिवहन कार्यालय नीमकाथाना व उप परिवहन कार्यालय फतेहपुर काउन्टर लगाये गये है। कर दाताओं की सुविधा के लिए राजकीय अवकाश के दौरान कार्यालय खुला रहेगा तथा कर संग्रहण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
15 मार्च, 2024 के पश्चात भार वाहनों का कर शास्ति व जुर्माने सहित वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2024 के पश्चात् को बिना कर चुकाये वाहनों को परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा सघन जाॅच अभियान चलाया जाकर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। विभागीय उड़नदस्तें नियमित रूप से प्रवर्तन कार्यवाही कर रहे है माह मार्च, 2024 में 648 वाहनों के चालान बनाये जाकर 18 वाहन जब्त किये गये और इससे 34.34 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई है। मुख्यालय द्वारा अन्तररीजन चैकिंग करवाई जा रही है। इससे बचने के लिए वाहन स्वामी तत्काल देय कर जमा कराये।
विभागीय अधिसूचना 8 फरवरी 2024 के द्वारा बकाया कर वाले वाहनों एवं नष्ट हो चुके वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है जिसमें 31मार्च 2023 तक के बकाया कर को जमा कराये जाने पर पेनल्टी एवं ब्याज में छूट है। वाहन स्वामी अपने वाहन का बकाया कर तत्काल जमा करवाकर एमनेस्टी योजना में देय छूट का लाभ उठायें।