सरकारी कार्यालयों व सावर्जनिक स्थानों पर एडवायजरी का होगा प्रचार प्रसार
झुंझुनू, जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं उससे बचाव के लिये आमजन को जागरूक करने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर उमर दीन खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन को इस नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से डरने की जरूरत नहीं है केवल इसके संक्रमण के नियंत्रण एवं उससे बचाव के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरतें। जिला कलेक्टर ने आमजन की सुविधा तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए विभागावार समीक्षा की ओर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देषित किया गया कि प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के मद से जिले के सभी गांवों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव के बचाव की जानकारी देने वाली वॉल पेन्टिग करवायी जायेगी। पेन्टिग की साईज 6-4 फिट की होगी। जो प्रत्येक गांव की आंगनवाडी केन्द्र के भवन, स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, राषन की दुकान, पंचायत घर के भवन, सरकारी स्कूल के भवन, बस स्टेंड, चौपाल में से कम से कम किंहीं दो उचित और विजिबल स्थानों की दीवारों पर करनी होगी। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड के आंगनवाडी केन्द्र के भवन, स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, राशन की दुकान, सरकारी स्कूल के भवन, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, चौपाल आदि में कम से कम किंहीं तीन से पांच सहज दृश्य और विजिबल स्थानों की दीवारों पर पेन्टिंग करनी होगी। उक्त कार्य नगर परिषद झुंझुनूं और नगर पालिका नवलगढ़ में एनएचएम-एनयूएचएम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जावेगा तथा शेष नगरपालिकाओं में अधिषाषी अधिकारी नगरपालिकाओं द्वारा उक्त कार्य करवाया जायेगा। जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों, स्कूलों, पेट्रोल पम्पों,गैस ऐजेन्सीज आदि सभी को अपने खर्चे पर संलग्न प्रारूप के अनुसार वॉल पेंटिग करवानी होगी। उक्त कार्य समस्त विभागों सरकारी-गैरसरकारी संस्थानों के कार्यालय अध्यक्ष तथा निजी संस्थान संचालक करवाया जाना हैे। शहरी क्षेत्रों में सभी हॉर्डिग्स पर मास्क, दो गज की दूरी और बार-बार साबुन से हाथ साफ करने की अपील का अंकन करवाये जाने हेतु आयुक्त नगरपरिषद, झुंझुनू एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू को निर्देषित किया गया। जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों स्कूलों, पेट्रोल पम्पों आदि पर सोशल डिस्टेसिंग के गोले आवश्यक रूप से बनाने होगे। उक्त कार्य समस्त विभागों सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालय अध्यक्ष तथा निजी संस्थान संचालक करवाया जाना सुनिश्चीत करेंगे। नगरपरिषद/नगरपालिका क्षैत्र में प्रत्येक वार्ड में आंगनवाडी केन्द्र के भवन, स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, राषन की दुकान, सरकारी स्कूल के भवन, बस स्टेंड, अन्य सहजदृश्य स्थानों में कम से कम किंहीं पांच उचित और विजिवल स्थानों की दीवारों पर डायग्राम या चलचित्र बनाये जाने हेतु आयुक्त नगरपरिषद, झुंझुनू एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू को निर्देषित किया गया। उक्त कार्य में दानदाताओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। ईंट भटटों और औधोगिक क्षैत्र में उनके कार्यालयों पर या अन्य उचित और विजिबल स्थानों की दीवारों पर वॉल पेंटिग का कार्य करवाये जाने हेतु श्रम कल्याण अधिकारी, झुंझुनू को निर्देषित किया गया। घनी आबादी क्षैत्र, झुग्गी झोपडी, कच्ची बस्ती एवं अन्य सहजदृष्य स्थानों पर वॉल पेटिग करवाये जाने हेतु आयुक्त नगरपरिषद, झुंझुनू एवं अधिषाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू को निर्देषित किया गया। जिला झुंझुनू के समस्त राजकीय चिकित्सालयों की ओपिडि पर्चीयों पर भी मास्क, दो गज की दूरी और बार-बार साबुन से हाथ साफ करने की अपील का अंकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।