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आत्मर्निभर भारत योजना में मई-जून का नि:शुल्क मिलेगा अनाज

प्रवासियों व पात्र में से कोई वंचित न रहें

सीकर, जिला कलेक्टर (रसद) यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रवासियों को जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है के लिए माह मई व जून 2020 के लिए पांच किलों प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क गेहूँ का आवंटन किया गया है। कोई व्यक्ति प्रवासी है अथवा नहीं इसकी पहचान, सत्यापन के लिए दो आधार है।

प्रथम :- प्रवासी द्वारा राज्य में प्रवेश के समय र्फाम -4 में र्दज करवाई गई जानकारी

द्वितीय:- प्रवासियों के र्सवें के दौरान ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर प्रवासी के रूप में पंजीयन। उन्होंने बताया कि कुछ प्रवासी ऐसे भी हो सकते है जिनका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, गेहूँँ वितरण से र्पूव उनका पंजीयन किया जाना अनिर्वाय है। इसके अलावा राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी भी है जो इस योजना के तहत नि:शुल्क गेहूँ के लिए पात्र है। जिन प्रवासियों के र्फाम -4 में आधार, जनआधार की सीडिंग नहीं है और जिन प्रवासियों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है उनके संबंध में जनआधार, आधार की सीडिंग एवं पंजीयन का र्फाम मौके पर उचित मूल्य दुकान पर ही होगा। उन्होंने संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को र्निदेशित किया है कि जिले में इस र्काय में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं हो इसके लिए जिले की चिन्हित प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर कम्प्यूटर व डेटा कनेक्शन सहित एक ई-मित्र संचालक की उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें।जिला कलेक्टर यज्ञ मत्रि सङ्क्षहदेव ने बताया की गेहूँ वतिरण के समय 4 श्रेणी के वतिरण हो सकते है। जनिके संबंध में नम्नि प्रकार र्कायवाही की जानी है।

प्रथम श्रेणी :- ऐसे प्रवासी जिनका पंजीयन ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर हो चुका है, इस श्रेणी के व्यक्ति के उपस्थित होने पर सीधे ही पॉस मशीन के माध्यम से पात्रतानुसार गेहूॅ उपलब्ध करवाया जायेगा।

द्वितीय श्रेणी : – ऐसे प्रवासी जिन्होंने र्पूव में र्फाम -4 में अपनी सूचना र्दज करवाई हुई है उन्हें भी पहले ई-मित्र, मोबाईल एप पर अपना पंजीयन कराना अनिर्वाय होगा। पंजीयन के पश्चात उन्हें पॉस से राशन वितरित किया जायेगा। यदि ऐसे प्रवासियों के र्फाम-4 के डेटा में उनका जनआधार, आधार र्दज नहीं है तो यथा संभव सरकारी र्कमचारियों द्वारा उसी समय सीडिंग करदी जाये।

तृतीय श्रेणी :- ऐसे प्रवासी जो र्फाम -4 में र्दज है और न ही ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर र्सवे करवाया है, सबसे पहले इनका पंजीयन ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर प्रवासी के रूप में किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पॉस के माध्यम से गेहूँ वितरण किया जायेगा।

चर्तुथ श्रेणी : – राज्य में रह रहे अन्य राज्यों प्रवासियों का आधार नम्बर के आधार पर पंजीयन किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पॉस के माध्यम से गेहूँ वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रवासियों के र्फाम-4 में आधार, जनआधार की सीडिंग नहीं है और जिन प्रवासियों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है उनके संबंध में जनआधार, आधार की सीडिंग एवं पंजीयन का र्फाम मौके पर उचित मूल्य दुकान पर ही होगा।

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