समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति
जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू जारी रहेगा
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में निरन्तर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर अविचल चतुर्वेदी ने दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीकर जिले की सीमा क्षेतर्् में कोविड के नए वैरियंट ओमिक्रोन की वर्तमान परिस्थतियों के मद्देनजर एवं जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओ एवं वस्तुओ की निरंतर उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए आगामी आदेशाें तक दिशा-निर्देश जारी कर निषेधाज्ञा लागू की। आदेशानुसार जिले के समस्त नगरीय एवं यूआईटी क्षेत्रों के निजी, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां एक फरवरी 2022 से एवं कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 10 फरवरी 2022 से संचालित की जा सकेंगी। विद्यार्थियों को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी। समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा। मैरिजगार्डन, अन्य विवाह स्थलों के संचालकों को भी यह परामर्श दिया है कि कोविड के संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त, आगामी दिवसों को लिए स्थगित करवाना चाहता है तो संबंधित मैरिज गार्डन, अन्य विवाह स्थलों के संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाने, समायोजित करने की कार्यवाही करें।
नगरीय क्षेत्रो मे लगाये गये जन-अनुशासन कफ्र्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक) को समाप्त करते हुये संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू जारी रहेगा। 31 जनवरी, 2022 पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैस्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर इनके विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कुद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन जुलूस, मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी 2022 तक 50) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in-e-intimation या 181 पर देनी होगी। इन आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेगे। आदेश 31 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश यथावत रहेंगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपीडेमीक डीजेज एक्ट 1957, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।