व्यापार संघ की बुलाई बैठक, गाइडलाइन पालना की दी हिदायत
दांतारामगढ़, [प्रदीप सैनी ] राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा हैं। इस मामले में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बुधवार को दांतारामगढ़ व्यापार संघ की बैठक बुलाई और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। एसडीएम मीणा ने बताया कि 2 जनवरी को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों के मास्क के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना आवश्यक हैं तभी वे अपने प्रतिष्ठान खोल पाएंगे अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों के भी मास्क के साथ सेकंड डोज लगा होना आवश्यक हैं। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि दुकानों पर नो वैक्सीन नो एंट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य हैं। अगर किसी दुकानदार या ग्राहक के दोनों डोज लगी हुई नहीं पाई गई तो समय-समय पर निरीक्षण कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम मीणा ने बताया कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी आवश्यक है इसके लिए पूर्व की भांति दुकानों के सामने रस्सी लगाकर रखनी होगी।
एसडीएम ने बताया कि दुकानों के साथ ही खाद्य सुरक्षा का गेहूं लेने आने वाले व्यक्तियों के भी मास्क के साथ दोनों डोज लगा होना आवश्यक है तब ही उन्हें खाद्य सुरक्षा का गेहूं मिल पाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी राशन डीलरों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों में लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है वही बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई हैं। एसडीएम ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के दोनों डोज लगवा दी हैं वही कार्यालय में आने वाली प्रत्येक व्यक्ति के दोनों डोज लगी होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने व्यापारियो से आग्रह किया है कि वह स्वयं भी जागरूक रहें व ग्राहकों को भी जागरूक करें ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। उन्होंने व्यापारियों को चेताया है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर उनके प्रतिष्ठान 7 दिन के लिए सीज किए जा सकते हैं व उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा । एसडीएम ने बताया कि दांतारामगढ क्षेत्र में आने वाले खाटूश्यामजी में रविवार, एकादशी व द्वादशी को एवं जीणमाता में रविवार को मंदिर के पट्ट बंद रहेंगे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि शादी समारोह में भी 100 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे और उनकी भी पोर्टल पर सूचना देनी होगी। अगर कहीं 100 लोगों से ज्यादा पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया है कि वह भी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले और निकले तो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गाइडलाइन की पालना करते हुए जरूरी कार्यों को अंजाम दे। बैठक में थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने भी कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं और आगामी दिनों में और सख्ती की जाएगी। बैठक में दांतारामगढ व्यापार मंडल के पवन शर्मा, नितेश मनसाका, जितेंद्र शर्मा, श्रीचंद, पंकज अग्रवाल, विनोद खेतान, मनोज खेतान, गिरधारी लाल कुमावत, राजेंद्र सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे।