सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत
सीकर, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में किया जाता है। उन्होंने बताया कि माह नवम्बर, दिसम्बर के पश्चात शेष रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन माह जनवरी में सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि RAJSSP पोर्टल पर प्रदर्शित रिपार्ट के आधार पर राज्य में 3 जनवरी तक लगभग 62.42 प्रतिशत पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन हो चुका है वहीं वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशनर्स का भुगतान रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2023 तक समस्त पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी करवाना सुनिश्चत करें।