एएनएम ट्रांसफर पर ट्रिब्यूनल की रोक
अतिरिक्त निदेशक व सीएमएचओ सीकर से मांगा जवाब
जयपुर, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ने नीम का थाना ब्लॉक की पीएचसी चला के उपकेंद्र जस्सी का बास की एएनएम का 600 किमी दूर चित्तौड़गढ़ किये गए ट्रांसफर मामले में दायर अपील की सुनवाई कर,रोक लगाते हुए अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सीएमएचओ सीकर को नोटिस जारी कर 3 दिसम्बर तक जवाब माँगा है। मामले के अनुसार अपीलार्थी सरिता देवी ने एडवोकेट संजय महला के जरिए दायर अपील में बताया की वह पीएचसी चला के उपकेंद्र जस्सी का बास में 29 जनवरी 2016 से एएनएम पद पर कार्यरत है।राजनैतिक दुर्भावना के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उसका ट्रान्सफर 6 सितम्बर को उपकेन्द्र जाडाना राशमी,चित्तौड़गढ़ कर दिया।बहस के दौरान एडवोकेट संजय महला ने कहा कि अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर ने विधि विरुद्ध नियमो की पालना किये बिना,आँख मूँदकर अल्प अवधि में महिला का लगभग 600 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया है। जिसका कार्य सदैव संतोषजनक रहा है।उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की।
सुनवाई कर रही अधिकरण ने ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सीकर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर अपीलार्थी को आगामी आदेश तक यथास्थान उपकेन्द्र जस्सी का बास (सीकर) यथावत रखे जाने के आदेश दिए है।