निगम के परियोजना अधिकारी नरेश बारोठिया ने बताया
चूरू, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से दिव्यांगजन वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, सफाईकर्मी वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय ऋण योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रियायती दरों पर ़ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निगम के परियोजना अधिकारी नरेश बारोठिया ने बताया कि आवेदक चूरू का निवासी होना चाहिए तथा उस पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन को अनुजा निगम से पूर्व में लाभान्वित नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है तथा आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवेदन के समय अपलोड करने होंगे।
राष्ट्रीय अनुजा निगम की ओर महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला किसान योजना, शिल्प समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, डेयरी, लघु व्यवसाय, कृषि आधारित लघु व्यवसाय, जीप टैक्सी, इलेक्टि्रक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन में ऋण दिए जाएंगे। इसी प्रकार जनजाति वर्ग में लघु व्यवसाय, इलेक्टि्रक बैटरी चालित रिक्शा योजना, ट्रेक्टर मय ट्रॉली, जीप टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय के लिए ऋण दिए जाएंगे। सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ओर से महिला समृद्धि योजना, लघु साख वित्त, लघु व्यवसाय, बकरी पालन, महिला अधिकारिता, ऑटो रिक्शा, जीप टैक्सी, इलेक्टि्रक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजनाओं में ऋण दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विकलांगों एवं ओबीसी वर्ग के आवेदकों को भी ऋण दिए जाएंगे।