महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया
चूरू, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया कि यह बेरोजगार, नियोजित व्यवसायियों एवं उद्यमियों के विस्तार हेतु उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सभी वर्गाें के वे व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, स्वयं सहायता समूह, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म, पंजीकृत कम्पनी अथवा ऎसा कोई व्यक्ति जिसके परिवार का कोई भी सदस्य राजकीय रोजगार मूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्षों में लाभान्वित न हुआ हो या परिवार का कोई सदस्य वित्तीय संस्थान का दोषी न हो, आवेदन कर सकता है।
इस योजनान्तर्गत व्यवसाय हेतु अधिकतम 01 करोड़ रुपये तथा सेवा क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। परिवहन वाहन, जिसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए से कम हो, इस योजना में शामिल है। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण (कार्यशील पूंजी ऋण कुल ऋण राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) अथवा केवल सावधि ऋण होगा। व्यापार के प्रकरणो में ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण (कार्यशील पूंजी ऋण कुल ऋण राशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) अथवा केवल सावधि ऋण अथवा केवल कार्यशील पूंजी ( 25 लाख रू. तक ) होगी। ऑवरड्राफ्ट योजनान्तर्गत अमान्य है।
योजनान्तर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 05 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत, 05 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की ऋण राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रुपये तथा आर्टिजन कार्ड धारकों को तीन लाख तक के ऋण पर ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा। आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर MLUPY ICON के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाता है। आवेदन हेतु आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एवं जाति प्रमाण पत्र (आवश्यक हो तो) अपलोड किये जाएंगे।