बार-बार बुलाए जाने पर भी नहीं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए
झुंझुनूं, एवीवीएनएल के तत्कालीन एस.ई. महेश सिंघल के खिलाफ सोमवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। जिला आयोग के अध्यक्ष मनोज मील और सदस्या नीतू सैनी की बैंच ने यह आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि टीटनवाड़ के जगदीश मेघवाल ने जिला आयोग में 19 मई 2016 को परिवाद दर्ज करवाया था कि उनके कृषि कनेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर को सिटी लाईन से जोड़ा जाए। जिसके बाद 9 फरवरी 2017 को परिवादी के पक्ष में अवार्ड भी जारी किया गया। इसके बाद एवीवीएनएल की तरफ से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई, जिसके बाद लोक अदालत की पवित्र भावना से दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ, जिसके तहत विवादित राशि की 50 फीसदी राशि जमा करवाने पर परिवादी के कृषि कनेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर को 24 घंटे सप्लाई फीडर पर रखा जाना था। परिवादी ने विवादित राशि की 50 फीसदी राशि एवीवीएनएल में जमा करवा दी थी। लेकिन फिर भी एवीवीएनएल द्वारा लोक अदालत में तय हुए राजीनामे की पालना नहीं करने पर पालना करवाने का परिवाद 2019 में जिला आयोग में दायर किया। परिवाद में बताया गया कि परिवादी द्वारा बार-बार निवेदन करने पर भी एवीवीएनएल द्वारा 24 घंटे सप्लाई फीडर से कनेक्शन नहीं किया गया। जिला आयोग ने राज्य आयोग के सामने हुए राजीनामे की सच्चाई जानने व पारदर्शी तरीके से मामले का निस्तारण करने के लिए तत्कालीन एसई महेश सिंघल को जरिए अधिवक्ता कई बार तलब किया गया। अंतिम चेतावनी के तौर पर 30 मई 2023 को सिंघल को 12 जून 2023 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए पाबंद किया गया था। लेकिन फिर भी उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।