शादी-विवाहों के व त्यौहारों के अवसर पर
चूरू, शादी-विवाहों के व त्यौहारों के अवसर पर स्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों व अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों के अलावा जनरल स्टोर, परचुन के सामान की दुकानों, रेडिमेट कपड़े की दुकानों व अन्य साज-सजा की दुकानों पर सामान के साथ अवैध रुप से पटाखों की बिक्री करने के कारण अनहोनी घटना घटित होने की आशंका हमेशा बनी रहती है व विस्फोटक अधिनियम नियमों का उल्लंघन है। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जिले में कार्यरत समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। कि अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में जांच तलाशी करें व विस्फोटक नियमों का उल्लंघन करते पाया जाने पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।