वार्ड नंबर 20 का है मामला
श्रीमाधोपुर,[महेन्द्र खडोलिया] नगरपालिका दस्ते ने मंगलवार को कस्बे के वार्ड नंबर 20 में अवैध रूप से बनी 4 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई करते हुए एक आटा चक्की एवं पांच दुकानों को सील कर दिया गया। प्रशासन की ओर से नियुक्त किए गए मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत, नगर पालिका ईओ रजत जैन, एसआई गिरधारीलाल डीग्वाल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई, वही बिना स्वीकृति के व्यवसायिक उपयोग के लिए बनी 5 दुकानों में एक आटा चक्की दुकान को सील किया गया है। ईयो रजत जैन ने बताया कि वार्ड नंबर 20 निवासी श्रवण लाल आचार्य, बजरंगलाल आचार्य, अर्जुनलाल आचार्य व शिंबू दयाल आचार्य की पत्नियों के नाम से भूखंड है। इसमें पालिका की बिना स्वीकृति व बिना भू अभियोग के आवासीय भूखंड में व्यवसायिक रूप से संचालित एक आटा चक्की को सील किया गया है वही शिंबू दयाल आचार्य अर्जुन लाल आचार्य के नाम वाले भूखंड में बनी 5 दुकानों को सील किया गया,वहीं इन्हें के नाम बरगद के पेड़ के पास निर्मित अवैध 4 दुकाने वह दुकानों के बीच मकान का मुख्य दरवाजा एवं सीडीओ का निर्माण था जिनको कटर की सहायता से छत को काटकर जेसीबी की मदद से हटाया जाना था पर पूरा निर्माण रात तक नहीं हटाया गया। एक कॉर्नर की दुकान की छत ही टूटी। श्रवण आचार्य ने बताया कि तय सीमा से अधिक टूटने के कारण काटी गई छत से आगे टूट जाने के कारण जेसीबी को रोक दिया गया जो रात 8:30 बजे तक जेसीबी चल रही थी। तहसीलदार नियुक्त मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह राजावत ने यह भी बताया कि कार्रवाई के दौरान परिवार के लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया। मामले में पूर्व पार्षद श्रवण आचार्य का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते पालिका द्वारा यह कार्रवाई की गई है जबकि पूर्व में हुई जांच एवं दस्तावेजों में अतिक्रमण जैसी स्थिति में नहीं पाई गई थी जानबूझकर मेरे व मेरे परिवार को राजनीति का शिकार बनाया गया है। इधर ईयो जैन का कहना है कि वार्ड 20 निवासी इस पक्ष के खिलाफ अतिक्रमण व बिना अनुमति के व्यवसायिक गतिविधि का मुकदमा दर्ज करा था। इस पक्ष ने कोर्ट से स्टे ले रखा था जो खारिज हो गया, खारिज के खिलाफ उच्च कोर्ट में अपील की थी जिसमें आज दिनांक तक कोर्ट स्टे नहीं है ऐसे में पालिका कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।