झुंझुनू, राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश की पालना में मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित रिटनिर्ंग अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध रहेगा। इस समायावधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली,चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान ऎसा संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन में किसी भी राजनैतिक संगठन के पक्ष में अथवा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की ओर से राज्य के समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके जिलों में समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्ति्यों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने , बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने, व्यक्तियों तथा व्यक्ति के समूहों का इस आशय से कि क्या वे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्रवाई करनी होगी।