उदयपुरवाटी, [कैलाश बबेरवाल ] क्षेत्र के बड़ागांव सीएचसी में प्रार्थी सुनीता कुमारी एएनएम पद पर कार्यरत है। जिसका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 के द्वारा नागौर से सीएचसी बड़ागांव किया गया था। लेकिन वहां पर कार्यरत अन्य एएनएम ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर वहीं कार्यरत रही। चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग के निदेशक के आदेश दिनांक 20.06.2023 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक आदेश 21.06.2023 पारित कर निर्देशित किया की अधिशेष कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाये। जिस पर प्रार्थिया को सीएचसी इंचार्ज ने आदेश दिनांक 06.07.2023 को कार्यमुक्त कर दिया गया। जिस पर प्रार्थिया ने अपील अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया के जरिये राजस्थान सिविल अपीलीय अधिकरण जयपुर में अपील दायर की गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष तर्क दिया की सीएचसी इंचार्ज एएनएम के स्थानांतरण के लिए सक्षम अधिकारी नहीं एवं स्थानान्तरण आदेश भी सरकार द्वारा घोषित बेन पीरियड के दौरान ही पारित किया गया है। जोकि अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीया के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अपीलीय अधिकरण द्वारा स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्त आदेश को अपास्त कर दिया गया है।