चूरू, जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव-2023 एवं आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान पैट्रोल पंपों पर कूपनों की बिक्री पर पाबंदी के लिए जिले में संचालित पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में स्थापित समस्त पेट्रोल पंप डीलर्स को पाबंद करना सुनिश्चित करें, जाकि ईंधन खरीदने के ऎसे कूपनों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 ख के तहत कार्यवाही की जाएगी।