उच्च न्यायालय जोधपुर ने दी राहत
चूरू (विशाल आसोपा) तारानगर के नव निर्मित भवन के तारानगर सिविल न्यायालय द्वारा पारीत आदेश पर जोधपुर हाईकोर्ट ने 3 सितम्बर 2020 को स्टे दे दिया है । दिनांक 22 जुलाई 2020 को तारानगर न्यायालय सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार ने 29 सितम्बर 2017 को डेढ करोड़ की लागत से बना पालिका भवन के निर्माण को हटाने का फैसला सुनाया था। फैसले में सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार ने सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को मूलवाद संख्या 19/2011 में पारित डिक्री दिनांक 23.05.2015 की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर नगर पालिका भवन, दुकाने, सभा भवन, अधिषाषी अधिकारी का क्वार्टर के निर्माण को हटाने के आदेश दिये थे। उक्त फैसले के खिलाफ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष सरला जांगिड़ ने हाईकोर्ट में चुन्नौती दी जहां पर उक्त फैसले पर न्यायाधीष अरूण भंसाली उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त मामले पर स्टे के आदेश जारी कर दिये ।