चूरू नगर परिषद क्षेत्र में
चूरू नगर परिषद क्षेत्र में चलने वाले अवैध एवं बिना सक्षम स्वीकृति के चलने वाले कोचिंग सेन्टरों को अब नगर परिषद द्वारा सीज करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया है कि राजस्थान भवन विनियम 2017 के अनुसार कोचिंग सेन्टर के संचालन से पूर्व निर्माण स्वीकृति/ नियमन से सम्बन्धित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होंगे। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हो तो भवन विनियमों के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन के मापदण्ड लागू होंगे। जिन कोचिंग संस्थानों में 10 से अधिक परंतु 100 तक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते है। इसके लिए सड़क मार्गधिकारी – बड़े शहरों में न्यूनतम मीटर व मध्यम/ लघु शहरों में न्यूनतम 15 मीटर, भूखण्ड का क्षेत्रफल – न्यूनतम 300 वर्गमीटर तथा प्रत्येक अभ्यार्थी (एक पारी के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर) हेतु न्यूनतम 4 वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। भूखण्ड में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुविधाओं यथा टॉयलेट व पेयजल आदि का प्रावधान प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पालना सभी कोचिंग संस्थानों को करनी होगी। उन्हाेंने बताया है कि जांच में कमी पाये जाने पर कोचिंग सेन्टर को सीज कर दिया जाएगा।