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Breaking Live : झुंझुनू जिले में धारा 144 लागू

जुलूस ,धरना -प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी

-चिकित्सालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय विद्यालयों के अलावा किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।

  • किसी तरह का हथियार आम नागरिक इस दौरान धारण नहीं कर सकेंगे
  • बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगी पाबंदी आगामी
  • आगामी आदेश तक लागू रहेगी धारा 144

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