इस तिथि के पश्यात पंजीयन किसी भी स्थिति में नहीं होगा
सीकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि समस्त बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों के संबंध में निर्देशित किया है कि इस श्रेणी के वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन एक अप्रेल 2020 से नहीं किया जायें । उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2020 के पश्चात बीएस-फोर वाहनों का पंजीयन किसी भी पंजीयन अधिकारी, डीलर के द्वारा तथा परिवहन कार्यालय में नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में समस्त डीलर्स को निर्देशित किया है कि समस्त डीलर्स बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन 31 मार्च 2020 से पूर्व ही किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी वाहन स्वामी ने पूर्व में बीएस-फोर श्रेणी का वाहन क्रय किया है तथा आज तक वाहन का पंजीयन नहीं कराया है तो वे जल्द से जल्द बीएस-फोर वाहन का पंजीयन परिवहन कार्यालय में करवा लेंवे। इस तिथि के पश्यात बीएस-फोर वाहनों का पंजीयन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।