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मतदान दलों के ठहरने के लिए भवनों का किया अधिग्रहण

सीकर, विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर जिला मुख्यालय पर विधानसभा क्षेत्रवार मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय पर धर्मशालाओं, भवनों और आवासीय परिसरों को मय आवश्यक सुविधाओं के साथ 23.11.2023 मध्याह्न पश्चात् से 26.11.2023 मध्याह्न पूर्व
तक अधिग्रहण किया है |

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फतेहपुर और लक्ष्मणगढ विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों के लिए चौकड़ी का विश्राम गृह, बजाज रोड सीकर, धोद और सीकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल द्वितीय, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास सीकर, दांतारामगढ और खण्डेला विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल प्रथम, आर. टी. ओ.ऑफिस के पास सीकर, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल, पिपराली को अधिग्रहित किया गया है |

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