गर्मी के मौसम में प्रातः 6 बजे से दोपहर एक बजे तक होगा काम
सीकर, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी समस्त को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में तथा जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुये महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों पर श्रमिकों के द्वारा किये जाने वाले कार्य का समय प्रातः6 बजे दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची -1 के पैरा -19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे का विश्राम काल निर्धारित है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टॉस्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य का माप मैट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है। परन्तु मैट समतस्त रिकार्ड के साथ निर्धारित समय तक कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा।