उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने चूरू जिला को कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से ग्रीन जोन में आने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नागरिकों के लिए पूर्व में जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नई निषेधाज्ञा एवं निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक की ओर से जारी के आदेश के अनुसार, सम्पूर्ण जिले में 4 मई से 17 मई 2020 तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी से संबंधित समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 व्यक्तियों के एकत्र होने की छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित अनुमति लेनी होगी। सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। यदि विशिष्ट अनुमति नहीं हो तो सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जाएंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं।
-इन गतिविधियों पर रहेगा पूरा निषेध
जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों या चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर अन्तर्जिला/अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन निषिद्ध रहेगा। इसी प्रकार सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक व कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन, कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिए तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह निषिद्ध रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- ये रखनी होगी सावधानियां
जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऎसी स्थिति में, ऎसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को कोई सामान नहीं बेचेगा। सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे। कोई संगठन, सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। शादी समारोह की लिखित सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को समारोह से पूर्व दी जाएगी। अन्तिम संस्कार, अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय रहेगा। पान, गुटखा, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। शराब विक्रय की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा। - कार्यस्थलों पर रखना होगा मास्क
सभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्र में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति, कार्य स्थल में तथा कम्पनी परिवहन दोनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे। कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगे। कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवाश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सतर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा। बड़़ी भौतिक सभाओं से बचने और श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। - संशोधित लॉक डाउन के दौरान अनुमति/पास
जिला कलक्टर ने बताया कि अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, सेवाएं एवं अन्य गतिविधियों से जुड़ी इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मूलभूत ऎहतियाती उपायों की अनुपालना की जाएगी। जिला प्रशासन, विभागों या स्थानीय निकायों के कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों, सावधानियों की पालना की जा रही है। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाई को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कोई भी दुकान, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान जो कि अनुमत श्रेणी में नहीं हैं और लॉकडाउन के जारी किये गये आदेशों की उल्लंघना में खुली पाई जाती है, के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अनुमत होने या नहीं होने के संबंध में कोई संशय होने की स्थिति में जिला प्रशासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। - संकड़ी सड़कों पर विशेष व्यवस्था
नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में निर्धारित बाजार जहां 20 फुट से कम चौड़ाई की सड़क है, वहां के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऎसे क्षेत्रों में एक तरफ (दांया) की रजिस्टर्ड दुकानें सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को खोली जाएंगी तथा दूसरी तरफ (बांया) की रजिस्टर्ड दुकानें गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जाएंगी। यह व्यवस्था संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारी द्वारा दुकानदारों से वार्ता कर तय की जाएगी। - जिले में व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला परिक्षेत्र में बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जा सकता है। बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। चार पहिया वाहन में वाहन चालक तथा अधिकतम 3 सवारियों सहित अनुमत होंगे। ऑटो रिक्शा में चालक एवं दो व्यक्ति अनुमत रहेंगे। दो पहिया वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति ही अनुमत होंगे। - उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला कलक्टर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020, एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इस अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी को शक्तियां प्रदत की गई हैं।