झुंझुनूं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा उप चुनाव 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।जिला निर्वाचन अधिकारी रमावतार मीणा ने बताया कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना स्वीकृत नही किया जावे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी या कार्मिक जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अवकाश का उपभोग नहीं करें तथा मुख्यालय नहीं छोड़ें। किसी भी अधिकारी या कार्मिक का अवकाश स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुन्झुनू को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावेगा।