चूरू, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान 19 अप्रैल, 2024 को सवेरे 7 बजे से लेकर 1 जून, 2024 को शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर रोक लगाई गई है। रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि इस अवधि में चूरू लोकसभा क्षेत्र में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है ।